Uttar Pradesh Unlock 4 Guidelines: योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य के सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे. हालांकि इसमें एक छूट ये दी गई है कि 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे. 21 सितंबर के बाद स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है.
लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने कोरोना के चलते लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर करने का ऐलान किया है. सीएम योगी ने आदेश दिया है कि यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे. हालांकि नए आदेश के मुताबिक प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की जाए. यानी रविवार को बाजार बंद रहेंगे लेकिन शनिवार को बाजार खुल सकेंगे. इससे पहले शनिवार और रविवार दो दिन बाजार बंद रहते थे और लॉकडाउन रहता था.
योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य के सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे. हालांकि इसमें एक छूट ये दी गई है कि
21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे. 21 सितंबर के बाद स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है. इनके अलावा कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी.
नए आदेश के मुताबिक यूपी में फिलहाल सभी सिनेमाहाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर आदि बंद रहेंगे. अंतर्राज्यीय आवागमन या राज्य के भीतर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी. इस दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट मिलेगी.
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