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दलित महिला अधिकारी को पानी न देने पर ग्राम विकास अधिकारी समेत 6 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR

यूपी के कौशांबी जिले के एक गांव में एक दलित महिला चिकित्साधिकारी को पानी न पिलाने पर 6 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि उनकी बोटल से पानी खत्म हो जाने के बाद जब अधिकारी ने पानी मांगा तो वहां मौजूद ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत कई ग्रामिणों ने पानी देने से इंकार कर दिया.

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uttar pradesh FIR register on 6 persons after dalit woman officer denied for drinking water in kaushambi
  • August 2, 2018 8:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

कौशांबी. उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक दलित महिला अफसर को पानी ना पिलाने पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने इस बात की शिकायत जिला अधिकारी से भी की है. आरोप है कि तीन ग्राम प्रधान और एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य ने दलित महिला अफसर को पानी देने से इंकार कर दिया. पुलिस ने पानी न पिलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला बीते 31 जुलाई का है. चिकित्साधिकारी डॉ. सीमा ने बताया कि डीपीआरओ के निर्देष पर वे जांच करने मंझनपुर ब्लॉक के अंबावा पूरब गांव पहुंची थी. गांव में निरीक्षण देर से चलने की वजह से महिला अधिकारी की बोटल में पानी खत्म हो गई. जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य पदाधिकारियों से पानी मांगा. ऐसे में पानी मांगने के बावजूद सभी लोगों ने अधिकारी को दलित होने की वजह से पानी देने से इंकार कर दिया.

वहीं दलित महिला अधिकारी डॉक्टर सीमा ने जब गांव के अन्य लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने भी इशारा कर मना कर दिया. बीते बुधवार को डॉक्टर सीमा ने जिले के डीएम मनीष शर्मा से लिखित में इस बात की सूचना दी. जिसके बाद जिला अधिकारी ने एसपी प्रदीप गुप्ता को इस मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया.

पुलिस ने इस मामले में ग्राम प्रधान शिवसंपत, ग्राम भैला मकदूमपुर के प्रधानपति पवन यादव, ग्राम संइबसा के प्रधान अंसार अली, क्षेत्र पंचायत सदस्य, अंबावा पूरब गांव के कोटेदार और विकास अधिकारी रविदत्त मिश्रा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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