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Uttar Pradesh: सुप्रीम कोर्ट से CM योगी को बड़ी राहत, ‘भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा मुकदमा’

Uttar Pradesh:

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय आज हुई सुनवाई के दौरान दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था।

राज्य सरकार ने भी मना किया था

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। उस समय सरकार का कहना था कि मुकदमें में सबूत काफी नहीं हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था।

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Vaibhav Mishra

असिस्टेंट प्रोड्यूसर- इनखबर | राजनीति और विदेश के मामलों पर लिखने/बोलने का काम | IIMT कॉलेज- नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई | जन्मभूमि- अयोध्या, कर्मभूमि- दिल्ली

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