लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय आज हुई सुनवाई के दौरान दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। उस समय सरकार का कहना था कि मुकदमें में सबूत काफी नहीं हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था।
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