प्रयागराज, Abbas Ansari News उत्तरप्रदेश के बाहुबली मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उनके बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को कोर्ट से राहत मिल गई है। जहां एक तरफ पिता कोर्ट के चक्कर लगा रहे है, तो वहीँ बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देने के मामले में राहत दी है. दरअसल, अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामलें में मऊ में FIR दर्ज
की गई थी, जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है.
वहीँ अब्बास अंसारी के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कि 3 मार्च की चुनावी सभा में सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसपर मुकदमा 4 मार्च को दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि इन आरोपों पर सात साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती साथ ही 153 -ए संज्ञेय अपराध की धारा जानबूझकर जोड़ी गई है। याचिका में कहा गया की चुनाव आयोग के निर्देश पर FIR दर्ज कराई गई है किन्तु यह सही नहीं है। इस धारा के तहत पुलिस याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि वह मऊ से विधायक हैं. पुलिस उन्हें शपथ लेने से रोक रही है.
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और बताया कि इस सन्दर्भ में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले पर सहयोग करने की बात भी कही है और कहा है कि यदि याचिकाकर्ता सहयोग नहीं करते तो अंतरिम आदेश विखंडित करने की सरकार अर्जी दाखिल कर सकती हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 27 अप्रैल तक राहत मिलती दिख रही है।
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