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UPSC CSE 2020: UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2020 रद्द करने की याचिका पर इस दिन हो सकता है फैसला, जानें सारी जानकारी

UPSC CSE 2020: संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 को रद्द करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी 2020 को सुनवाई करेगा. दऱअसल दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीटों को लेकर यह याचिका दायर की गई है.

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UPSC CAPF DAF 2020
  • January 6, 2021 4:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

UPSC CSE 2020: यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी 2021 को सुनवाई करने जा रहा है. दरअसल परीक्षा के खिलाफ दायर इस याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2020 की भर्ती में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक सीट भी आरक्षित नहीं की गई है. इसलिए फिलहाल के लिए मेन परीक्षा पर रोक लगा दीजिए.

याचिकाकर्ता की ओर कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 796 पदों पर भर्ती के लिए केवल 24 पद आरक्षित किए गए हैं. वहीं नियम के मुताबिक कुल पदों का 4 फीसदी यानी 32 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित होना था. अदालात ने UPSC से कहा है वह स्पष्ट करें कि किस नियम के तहत वैकेंसी निर्धारित की गई है और कैटेगरी वाइस पद निर्धारित किए गए हैं.

बता दें कि संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट पिछले वर्ष अगस्‍त में UPSC को नोटिस जारी कर चुका है जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी की डेट तय की गई थी. अब हाईकोर्ट ने आयोग से इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनावाई के लिए 29 जनवरी की डेट तय की है.

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