नई दिल्ली. UPSC Civil Services recruitment 2019: आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सिविल सर्विसेज (UPSC) की परीक्षाओं में आयु सीमा की छूट नहीं दी जाएगी. द ट्रिब्यून की रिपोर्ट की मानें तो आयु सीमा में छूट न मिलने का जिक्र कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिया है. आयु सीमा में छूट 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण के अंतर्गत आनें वालें अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा. 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण बिल हाल ही में पास हुआ है.
आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग (EWS) के तहत आयु सीमा में छूट जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियो की दी जाती थी. यह लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाता था जिनके परिवार की वर्षिक आय 8 लाख या उससे कम होती थी. लेकिन अब आयु सीमा में यह लाभ 10 प्रतिशत सवर्ण कोटे तहत आने वाले अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा. 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण बिल 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फैसले से नाखुश जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी #EWSJUMLA के सोशल कैंपेन में शामिल हो गए हैं. फैसले से नाखुश अभ्यर्थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में 35 साल तक की आयु सीमा में की मांग कर रहे हैं. आयु सीमा में छूट की मांग कर रहें अभ्यर्थियों ने मांग करते हुए कहा है कि उन्हें भी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों की तर्ज पर आयु सीमा में छूट देने के साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए 9 मौके दिये जाए.
वर्तमान समय में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षाओं में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की शामिल होने की आयु 32 वर्ष है जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सिर्फ 6 मौके प्रदान करता है. जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी 37 साल तक यूपीएससी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं.
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