दिल्ली में विज्ञापन खर्चे पर बवाल, जानिए पॉलिटिकल एड के नियम

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार की ओर से सरकारी खजाने में 163.6 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस भेजा गया है. पार्टी को यह राशि 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। पार्टी पर आरोप है कि ऐसी घोषणाएं सरकारी घोषणाओं की आड़ में की गई हैं जो राजनीतिक हैं। आम आदमी […]

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दिल्ली में विज्ञापन खर्चे पर बवाल, जानिए पॉलिटिकल एड के नियम

Amisha Singh

  • January 12, 2023 6:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार की ओर से सरकारी खजाने में 163.6 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस भेजा गया है. पार्टी को यह राशि 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। पार्टी पर आरोप है कि ऐसी घोषणाएं सरकारी घोषणाओं की आड़ में की गई हैं जो राजनीतिक हैं। आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजने वाली दिल्ली सरकार की इस शाखा का नाम सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) है.डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को सूचित किया है कि अगर तय समय में राशि जमा नहीं की जाएगी तो इसकी वसूली होगी। आम आदमी पार्टी को भेजे गए इस रिकॉल नोटिस का आधार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में तय की गई गाइडलाइंस को बनाया गया है.

सरकारी विज्ञापन के नियम क्या हैं?

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सरकारी विज्ञापनों के नियमों की स्थापना की थी। इसके तहत, राज्यों को यहां एकतीन सदस्यीय पैनल स्थापित करने के लिए कहा गया था जो सामग्री पर निगरानी रखेगा। इस समिति को यह तय करना था कि सरकार की घोषणाओं की सामग्री को सत्तारूढ़ दल के हितों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और न ही उनमें से किसी को राजनीतिक हस्तियों का महिमामंडन करना चाहिए। सरकारी विज्ञापन में पार्टी का नाम, प्रतीक, शहर या पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों को विपक्ष के विचारों और कार्यों पर भी हमला नहीं करना चाहिए।

लागत के संबंध में ये हैं नियम

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों में सरकारी विज्ञापन की लागत के संबंध में नियम भी बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, किस सेलिब्रिटी की जयंती और पुण्यतिथि पर विज्ञापन प्रसारित होंगे। इसके अलावा निजता, चुनावी कानून और उपभोक्ता संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए शिकायतों से निपटने के लिए एक लोकपाल भी नियुक्त किया जाएगा।

 

ये पार्टी करती है अधिक खर्च

राजनीतिक एड पर सबसे अधिक खर्च करने वाले दलों में भाजपा सबसे आगे है। चुनाव आयोग में पार्टी के कुल चुनावी खर्च के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2020 तक उसके कुल चुनावी खर्च के 3600 करोड़ में से करीब 56% यानी 2 हजार करोड़ राजनीतिक एड और प्रचार के दूसरे साधनों पर खर्च किए गए. . इसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जिसने कुल 1400 करोड़ रुपए में से 560 करोड़ रुपए विज्ञापन और अन्य प्रचार पर खर्च किए।

 

रीजनल पार्टियों का खर्च

अगर रीजनल दलों के कुल खर्च की बात करें तो 2015 से 2020 के बीच बसपा ने हर साल औसतन 26.82 करोड़ रुपये, आम आदमी पार्टी ने 9.16, वाईएसआर ने 28.46 करोड़, शिवसेना ने 20.95 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें से अधिकांश विज्ञापन और अन्य पब्लिसिटी माध्यमों पर खर्च किया गया।

 

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