नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले देश की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है. यह आरक्षण सवर्ण जातियों के उन लोगों को मिलेगा जिनकी प्रतिवर्ष इनकम 8 लाख रुपए से अधिक ना हो. साथ ही 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन ना हो. 1000 फीट से बड़ा आवासीय मकान और 100 गज से ज्यादा फ्लैट ना हो. वहीं जो नॉन नोटिफाइड एरिया हैं, वहां पर बना मकान 200 गज से बाहर ना हो.
गौरतलब है कि मंगलवार को संसद का शीत सत्र खत्म हो रहा है, मोदी सरकार सत्र के आखिरी दिन बिल लाने की पूरी कोशिश करेगी. इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों के सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है. अगर इस सत्र में बिल पास नहीं हुआ तो आगे आने वाले बजट सत्र में यह संसद में पेश किया जाएगा. इस दौरान अगर दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का अध्यादेश खारिज हो जाएगा.
खास बात है कि अभी तक संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, अभी तक आरक्षण सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग को दिया जाता है. ऐसे में मोदी सरकार संविधान के 15 और 16 आर्टीकल में जो प्रावधान हैं उसमें संशोधन करेगी.
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