UP Truck Drivers To Slapped Rs 2000 Fine: नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यूपी के ट्रक ड्राइवर और हेल्पर लुंगी-बनियान में दिखे तो लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना

UP Truck Drivers To Slapped Rs 2000 Fine: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारती जुर्माना लगने के बाद सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना विरोध जता रहे हैं. अब कमर्शियल और भारी वाहनों के ड्राइवर्स को ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा. अगर अब यूपी में कोई ट्रक ड्राइवर लुंगी-बनियान पहने नजर आया तो उसे 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा.

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UP Truck Drivers To Slapped Rs 2000 Fine: नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यूपी के ट्रक ड्राइवर और हेल्पर लुंगी-बनियान में दिखे तो लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना

Aanchal Pandey

  • September 9, 2019 6:17 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. UP Truck Drivers To Slapped Rs 2000 Fine: संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाने के कारण पहले से ही देश भर में तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर तमाम फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों को ड्रेस कोड का उल्लंघन करने और लुंगी-बनियान पहनकर ट्रक चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अब ड्राइवर्स को फुल पेंट, शर्ट या टी-शर्ट के साथ जूते भी पहनने होंगे.

स्कूल वैन और सरकारी वाहनों के चालकों के लिए भी ड्रेस कोड अनिवार्य है. एएसपी (ट्रैफिक) लखनऊ पूरणेंदु सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ड्रेस कोड 1939 से एमवी एक्ट का हिस्सा रहा है. जब ड्रेस कोड के उल्लंघन के लिए 1989 में अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया था. अब 2000 रुपये का जुर्माना एमवी एसीटी 2019 की धारा 179 के तहत लगाया जाएगा, जो ड्रेस कोड का उल्लंघन करते पाए जाएंगे.

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (यूपी) गंगापल ने कहा कि नया अधिनियम राज्यों को सुरक्षा नियमों को पेश करने और उल्लंघन के मामले में भारी जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के मद्देनजर लुंगी-बनियान अस्वीकार्य होगा. नियम सभी के लिए होगा, भले ही वह सरकारी वाहन चालक हो.

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