नई दिल्ली: बेटियों को शिक्षित करने के लिए एवं उनको सशक्त बनाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार हमेशा ही तमाम तरह की योजनाएं बनाती रहती हैं. मगर बेटियों की बात की जाए तो उनके विवाह की फिक्र रहती ही है इसी फिक्र को समझते हुए रायबरेली की प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन व गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना(Shadi Anudan Yojana) चलाई जा रही है. इससे गरीब परिवार की कन्याओं की शादी के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से लोग शादी अनुदान योजना का उठा सकते हैं लाभ.
ये लोग कर सकते हैं आवेदन
शादी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए लड़की की बकाया उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए साथ ही जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी उम्र 21 साल तक होनी चाहिए. इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को मिल सकता है लेकिन उसके लिए पहले इनको आवेदन करना होगा. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड का लिखित प्रमाण होना आवश्यक है.
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जिला के पिछड़े वर्ग के कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया कि जो भी व्यक्ति शादी अनुदान योजना(Shadi Anudan Yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह शादी अनुदान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है. इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए आप अपना आधार नंबर अंकित कर अभी प्रमाण की प्रक्रिया पूरी करें सकते हैं. इसके बाद ‘शादी अनुदान पोर्टल’ पर आवेदन कर्ता तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ईकेवाईसी को निर्धारित किया जाएगा. इस प्रक्रिया के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
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