UP News: पहले जमा करना होगा बकाया तब किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली, जानें विभाग का यह नियम

लखनऊ: शासन ने एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कृषकों को निश्शुल्क बिजली उपलब्ध कराने का एलान कर दिया था। लेकिन केवल उन्हीं किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, जिन्होंने निजी ट्यूबवेल बनाए हैं और उन्हें 1 अप्रैल 2023 तक टैक्स नहीं देना है। यदि किसान का बकाया है तो उसे पहले पैसा जमा करना होगा। […]

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UP News: पहले जमा करना होगा बकाया तब किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली, जानें विभाग का यह नियम

Tuba Khan

  • March 11, 2024 10:23 am Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

लखनऊ: शासन ने एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कृषकों को निश्शुल्क बिजली उपलब्ध कराने का एलान कर दिया था। लेकिन केवल उन्हीं किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, जिन्होंने निजी ट्यूबवेल बनाए हैं और उन्हें 1 अप्रैल 2023 तक टैक्स नहीं देना है। यदि किसान का बकाया है तो उसे पहले पैसा जमा करना होगा। तीन श्रेणियों में बकाया राशि पर सरचार्ज माफ करने की व्यवस्था शुरू की गई है। यदि आप एकमुश्त जमा करते हैं, तो अतिरिक्त शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा यदि आप तीन इंस्टालेशन में जमा करते हैं, तो आपको 90 प्रतिशत छूट मिलेगी, और यदि आप छह इंस्टालेशन में जमा करते हैं, तो आपको 80 प्रतिशत छूट मिलेगी।

किश्त बनवाने के बाद भी रुपये न जमा करने वालों का सरचार्ज जुड़ जाएगा और बिना पैसा जमा किए उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। साथ ही, मुफ्त खर्चों की अधिकतम सीमा स्थापित की गई। यदि बिजली की खपत इस सीमा से अधिक है, तो रुपये जमा करना आवश्यक है। 30 जून तक कुल पूंजी का 30 प्रतिशत जमा कर पंजीकरण कराना होगा।

क्या है छूट का नियम?

10 एचपी या 7.46 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए, यानी 140 यूनिट तक आपको प्रति किलोवाट एक भी रुपया नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर रुपये देने होंगे। 10 एचपी से ऊपर के कनेक्शन, यानी 7.46 किलोवाट बिजली की कीमत 1,045 रुपये प्रति माह प्रति यूनिट से अधिक नहीं है। इससे अधिक यूनिट होने पर रुपये जमा होंगे।

4243 किसानों पर 10.90 करोड़ बकाया

एक अप्रैल 2023 तक गोरखपुर जिले के गोरखपुर,देवरिया,कुशीनगर और महराजगंज में निजी ट्यूबवेल लगवाने वाले 4243 किसानों को 10 करोड़ 90 लाख 89 हजार 463 रुपये का भुगतान किया जाना है। जिले में निजी ट्यूबवेल लगाने वाले किसानों की संख्या 7609 है. बकाया राशि पर करीब सात फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगता है. यानी 7 लाख 63 हजार 6262 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगेगा. चालान जमा करने पर यह अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बता दें मुख्य अभियंता आशु कालिया ने कहा कि जिन किसानों ने विशेष ट्यूबवेल लगाए हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2023 से पहले का बकाया जल्द से जल्द जमा कर देना चाहिए। इससे उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। नलकूप के कनेक्शन पर मोटर के साथ ही सिर्फ एक एलईडी बल्ब और एक पंखा ही चलाया जा सकता है। यदि यह उपभोग अधिक हुई तो कार्रवाई की जाएगी।

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