योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, एक से ज्यादा बोतल शराब लेकर यूपी आए तो होगी 5 साल जेल

दिल्ली और हरियाणा से सस्ती दर पर शराब खरीदकर लाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी एक्साइज एक्ट में कड़े प्रावधान किए गए हैं. अब दूसरे राज्य की एक से अधिक शराब की बोतल मिलना तस्करी समझा जाएगा. इसके लिए पांच साल की गैर जमानती जेल और आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा.

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योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, एक से ज्यादा बोतल शराब लेकर यूपी आए तो होगी 5 साल जेल

Aanchal Pandey

  • April 6, 2018 3:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. इसके चलते दोपहर तक शराब की खरीद में भारी गिरावट नजर आई. नए नियमों से अब दिल्ली के नजदीक रहने वाले यूपी के लोगों के लिए भारी मुश्किल खड़ी होने जा रही है. सरकार ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों से एक से ज्यादा शराब की बोतल खरीदकर लाए जाने पर कड़ा नियम बनाया है. इसके अनुसार, अगर किसी राज्य की शराब की एक से ज्यादा बोतल पकड़े जाने पर गैर जमानती अपराध होगा.

यूपी सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूपी एक्साइज एक्ट, 1910 में संशोधन किया था, ताकि अन्य राज्यों से शराब का आयात कम किया जा सके. नया कानून और कड़ा कर दिया गया है. इसके अनुसार दूसरे राज्य से एक से ज्यादा सीलबंद बोतल लाया जाना गैर जमानती अपराध होगा. इसके साथ ही पांच साल की सजा और 5000 रुपये या शराब की बोतल की कीमत का दस गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि यह नियम सील खुली बोतलों पर लागू नहीं होता है. एक व्यक्ति सिर्फ एक बोतल अपने साथ लेकर दूसरे राज्य से यूपी में आ सकता है.

गाजियाबाद जिला एक्साइज ऑफिसर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि दूसरे राज्य से यूपी में एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बोतल लाने की ही इजाजत है. वह भी बिक्री के लिए नहीं होनी चाहिए. यदि एक से ज्यादा सील बंद बोतल ले जायी जाती है तो माना जाएगा कि यह अवैध बिक्री के लिए लाई गई है. इसे तस्करी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

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