Unlock 5 Guidelines: नए दिशानिर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को सरकार ने खोलने की अनुमति दी है. निर्देश में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षा जारी रहेगी और स्कूल आने के लिए प्रशासन बच्चों पर दवाब नहीं बना सकता है. केंद्र सरकार ने पहले ही शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है.
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया गया था वही अब 30 नवंबर तक लागू रहेगा. गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में या राज्य से बाहर वस्तुओं और लोगों के आने जाने पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा. आने जाने के लिए किसी तरह के परमिट की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.
नए दिशानिर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को सरकार ने खोलने की अनुमति दी है. निर्देश में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षा जारी रहेगी और स्कूल आने के लिए प्रशासन बच्चों पर दवाब नहीं बना सकता है. केंद्र सरकार ने पहले ही शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है. सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया था कि अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है.
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र और राज्य शासित राज्यों में मौजूद कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 लोगों से ज्यादा संख्या के साथ सभाओं को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा राज्य के अंदर-बाहर परिवहन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी. साथ ही कहीं आने जाने पर किसी व्यक्ति को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इस बीच खबर है कि दिल्ली में कोरोना एक बार फिर विकराल रूप ले रहा है. पिछले 41 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 4853 मामले दर्ज किए गए हैं.