Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश अदालत से राहत, जेबखर्च के लिए हर हफ्ते मिलेंगे 16.5 लाख रुपए

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश अदालत से राहत, जेबखर्च के लिए हर हफ्ते मिलेंगे 16.5 लाख रुपए

विजय माल्या पर धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग का मामला चल रहा है. लंदन में रह रहे माल्या के साप्ताहिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. माल्या को अब हर हफ्ते 18,325 पौंड यानी करीब 16.5 लाख रुपए मिलेगा.

Advertisement
विजय माल्या
  • February 16, 2018 1:46 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

लंदन. भारत से धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश अदालत से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने माल्या को अब 18,325 पौंड (करीब 16.5 लाख रुपये) का साप्ताहिक भत्ता देने का आदेश सुनाया है. ब्रिटेन के हाईकोर्ट के आदेश के बाद माल्या के सामान्य जीवनयापन खर्च भत्ते में तीन गुना वृद्धि की गयी है. विजय माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके जीवनयापन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति का आवेदन किया था. पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था.

न्यायमूर्ति राबिन्स नाउलेस ने 30 जनवरी को जारी आदेश में माल्या के सामान्य जीवनयापन खर्च के लिए अधिकतम 18,325.31 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी. इससे पहले अदालत ने कर्नाटक के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के बाद माल्या को साप्ताहिक आधार पर 5,000 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी थी. फिलहाल शराब कारोबारी बड़ी मुसीबत में है. उसको तगड़ा झटका तब लगा जब ब्रिटिश हाई कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया कि वह सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन को 575 करोड़ रुपये का हर्जाना अदा करे.

बता दें कि माल्या के खिलाफ भारत में कथित तौर पर लगभग 9000 करोड़ रुपये के कर्ज नहीं लौटाने के मामले हैं. उन्हें यहां से प्रत्यार्पित करा कर भारत ले जाने के मामले में 16 मार्च को फिर सुनवाई होनी है. इसमें फैसला मई में आ सकता है. माल्या इस समय जमानती बांड पर है. इससे पहले सोमवार को विजय माल्या बड़ा झटका उस वक्त लगा जब वो अपनी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा एक और कानूनी मामला हार गया.

वित्त मंत्रालय के पास नहीं है भगोड़े विजय माल्या को दिए गए लोन का रिकॉर्ड

Tags

Advertisement