Data Protection Bill पर बोले केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर, कहा -‘नहीं होगा नागरिकों की निजता का उल्लंघन’

नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत सरकार किसी नागरिक की निजता का उल्लंघन नहीं करेगी। उन्होंने आगे बोला कि- सरकार केवल कुछ ही मामलों में किसी व्यक्ति के निजी डाटा तक पहुंच प्राप्त कर सकेगी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी या […]

Advertisement
Data Protection Bill पर बोले केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर, कहा -‘नहीं होगा नागरिकों की निजता का उल्लंघन’

SAURABH CHATURVEDI

  • November 27, 2022 3:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत सरकार किसी नागरिक की निजता का उल्लंघन नहीं करेगी। उन्होंने आगे बोला कि- सरकार केवल कुछ ही मामलों में किसी व्यक्ति के निजी डाटा तक पहुंच प्राप्त कर सकेगी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय ही निजी कार्यवाही होगी। एक ऑनलाइन संवाद के द्वारान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि Data Governance Framework पालिसी में डाटा के अस्वीकार्य का प्रावधान है, जो कि डिजिटल पर्सनल , डिजिटल प्रोटेक्शन बिल 2022 का हिस्सा नहीं है।

निजता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताते हुए कहा कि नए डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि डाटा प्रोटेक्शन के मामलों से जुड़ा होगा और उसे जुड़े सारे मुद्दों को देखेगा अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। इस बोर्ड में किसी भी सरकारी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा। शनिवार को हुए ट्वीटर लाइव के दौरान केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर से पूछा गया कि क्या सरकार इस कानून के माध्यम से लोगों की निजी ज़िन्दगी में दाखिला लेना चाहती है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि ऐसा बिलकुल नहीं है , बिल के ड्राफ्ट में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है और यह भी लिखा है कि किन-किन परिस्थितियों में सरकार आपकी निजी ज़िन्दगी में दाखिला लेगी।

इन स्पेशल परिस्तिथियों में होगा प्रयोग

केंद्रीय मंत्री ने स्पेशल परिस्तिथियों के बारे में बताया कि, ये परिस्तिथियां – राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान ही सरकार किसी व्यक्ति के निजी डाटा को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने आगे बोला कि बिल के प्रस्ताव में ‘व्यक्तिगत डाटा सूचना के अधिकार” के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित डाटा प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को डाटा मालिकों के साथ डेटा प्रोसेसिंग का वर्णन किया जाएगा. इसके साथ ये बिल किसी व्यक्ति को डाटा प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को गलत जानकारी साझा करने से भी रोक लगाता है। यह बिल केवल नागरिकों कि सुरक्षा के लिए है इससे किसी की भी मनोभावना को ठेस नहीं पहुंचेगी।

Advertisement