नई दिल्लीः हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबरी है. अगर आप फ्लाइट में देरी या उसके कैंसिल होने पर कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाते हैं, तो उस एयरलाइन कंपनी को आपको 20,000 रुपये तक का हर्जाना देना पड़ सकता है. विमानन नियामक ने एक चार्टर में इसे प्रस्तावित किया है जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को सूचिबद्ध करता है.
डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इस प्रस्ताव पर फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफआईए) ने ऐतराज जताया है. उसका कहना है कि इस प्रस्ताव के कारण हवाई यात्रा के किराए में बढ़ोत्तरी हमारी मजबूरी होगी. मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो, गोएयर, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट की एक अंब्रैला संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने विमानन मंत्रालय को यह कहते हुए लिखा है कि मौजूदा नियम पहले से ही अपने हितों की रक्षा करते हैं।
इसके अलावा, एयरलाइंस का दावा है कि गंभीर बुनियादी ढांचे की कमी का कारण यह है कि फ्लाइट ऑपरेशन में देरी बड़ी हवाई अड्डों पर होती है. एफआईए ने कहा कि एयरलाइंस के नियंत्रण में नहीं हैं जो मौसम और अन्य बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण देरी और रद्दीकरण होता है. एयरलाइंस ने नियमों में परिवर्तन करने की मांग की है.
यह भी पढ़ें- एक मोबाइल फोन के लिए पायलट ने दो घंटे तक लटका दी एयर इंडिया की फ्लाइट
UGC द्वारा प्रस्तुत नए मसौदे के अनुसार, उद्योग के विशेषज्ञों के साथ-साथ लोक प्रशासन, लोक…
अग्निवीर रैली का कार्यक्रम 10 जनवरी 2025 से शुरू होकर 19 जनवरी 2025 तक चलेगा।…
एलन मस्क ने साल 2022 में ट्विटर खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर एक्स कर…
तिरुपति/विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना में मरने वालों…
प्रीतिश नंदी के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। इस बीच…
POCO कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी का…