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हवाई यात्रा करने वालों की बल्ले-बल्ले, फ्लाइट कैंसिल हुई तो मिलेंगे 20 हजार रुपये

हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब अगर यात्री फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाता है तो एयरलाइंस को 20,000 रुपये तक का हर्जाना चुकाना पड़ सकता है. हालांकि फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफआईए) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इन प्रस्तावों पर एतराज जताया है.

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fine of 20,000 for cancellation of flights
  • April 19, 2018 3:21 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबरी है. अगर आप फ्लाइट में देरी या उसके कैंसिल होने पर कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाते हैं, तो उस एयरलाइन कंपनी को आपको 20,000 रुपये तक का हर्जाना देना पड़ सकता है. विमानन नियामक ने एक चार्टर में इसे प्रस्तावित किया है जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को सूचिबद्ध करता है.

डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इस प्रस्ताव पर फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफआईए) ने ऐतराज जताया है. उसका कहना है कि इस प्रस्ताव के कारण हवाई यात्रा के किराए में बढ़ोत्तरी हमारी मजबूरी होगी. मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो, गोएयर, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट की एक अंब्रैला संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने विमानन मंत्रालय को यह कहते हुए लिखा है कि मौजूदा नियम पहले से ही अपने हितों की रक्षा करते हैं।

इसके अलावा, एयरलाइंस का दावा है कि गंभीर बुनियादी ढांचे की कमी का कारण यह है कि फ्लाइट ऑपरेशन में देरी बड़ी हवाई अड्डों पर होती है. एफआईए ने कहा कि एयरलाइंस के नियंत्रण में नहीं हैं जो मौसम और अन्य बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण देरी और रद्दीकरण होता है. एयरलाइंस ने नियमों में परिवर्तन करने की मांग की है.

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