लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Umar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. जानकारी हो कि उच्च अदालत ने 30 नवंबर को मामले पर […]
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Umar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. जानकारी हो कि उच्च अदालत ने 30 नवंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. अदालत के फैसला आऩे तक उमर की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी. पर अब क्योंकि अदालत की तरफ से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी (Umar Ansari) की अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी 3 नवंबर को मंजूर कर ली थी. इसके साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला देने तक उमर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दिया था. उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय की दलीलें हाई कोर्ट ने मंजूर नहीं किया. याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी थी की राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है.
उमर अंसारी का यह मामला मामला मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है. उसने मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से भाषण देते वक्त प्रशासन को चुनाव बाद ठीक करने की धमकी दी थी. उमर की इस धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज हुआ गया था. बता दें कि फिलहाल इस मामले में उमर अंसारी फरार चल रहा है. इस मामले में उमर के साथ उसके बड़े भाई और विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है. अब उमर के पास सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का आखिरी विकल्प बचा हुआ है.
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