UIDAI Aadhaar Card Updates: पैन कार्ड और आधार कार्ड के नियमों में बदलाव, पाएं पूरी जानकारी

UIDAI Aadhaar Card Updates: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट पेश करने के बाद किए गए हैं. सरकार ने दोनों आधार और पैन कार्ड के नियमों में बदलार किए हैं. हालांकि ये नियम लागू होने में एक-दो महीने का समय लग सकता है. इसके लिए फाइनेंस बिल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. इसी के बाद आयकर रिटर्न के नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे.

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UIDAI Aadhaar Card Updates: पैन कार्ड और आधार कार्ड के नियमों में बदलाव, पाएं पूरी जानकारी

Aanchal Pandey

  • July 15, 2019 1:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. बजट में इस बार ज्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं. हालांकि एक घोषणा की गई है कि अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. जिन भी जगहों या विभागों में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है उनकी जगह अब आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये बदलाव मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गए हैं. इस बार सरकार ने दोनों आधार कार्ड और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं. ये नए नियम फाइनेंस बिल को मंजूरी मिलने के बाद लागू किए जाएंगे.

पहले ही सरकार कह चुकी है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को आयकर विभाग के नियमों के तहत लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की गई है. आयकर रिटर्न भरने के लिए सभी को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है. अब सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बाद कई वित्तीय सेवाओं के लिए पैन जरूरी नहीं रह गया है. सरकार ने घोषणा की है कि अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि ये भी कहा गया है कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे ही आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

जानें कहां पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं

  • जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो बैंक अकाउंट खुलवाने या क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर दे सकते हैं.
  • 50 हजार रुपए से ज्यादा की कैश लेन-देन पर पैन की जगह आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है. बैंक के लगभग हर काम के लिए पैन की जगह आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करते समय पैन की जगह आधार इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने पर आधार नंबर दे सकते हैं.
  • 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना खरीदने पर आधार नंबर दे सकते हैं.
  • चार पहिया वाहन खरीदने पर आधार कार्ड दे सकते हैं.
  • म्यूचुअल फंड निवेश और शेयरों की खरीद बिक्री के लिए आधार कार्ड दें. 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदने पर आधार कार्ड दें
  • डीमैट अकाउंट आधार कार्ड देकर खुलवाएं.

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