UIDAI Aadhaar Card Update Banned, Aadhaar Card me kya Update nahi kar sakte: यूआईडीएआई आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा देती है. हालांकि अब यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में कुछ जानकारी अपडेट करने पर बैन लगा दिया है. यूआईडीएआई के मुताबिक आधार कार्ड में कुछ जानकारी को नहीं बदल सकते हैं. इसके साथ ही कुछ जानकारी अपडेट करने या बदलने की सुविधा तो है लेकिन वो कितनी बार बदली जा सकती है ये निर्धारित किया गया है. यानि की कुछ जानकारी निर्धारित संख्या से ज्यादा बार बदली नहीं जा सकती है. इससे जुड़ी पूरी जानकारी धारक नीचे जान सकते हैं.
नई दिल्ली. यूआईडीएआई आधार कार्ड बनाने के साथ-साथ धारकों को उसमें अपडेट करने की भी सुविधा देती है. हालांकि जानकारी अपडेट करने के लिए धारकों को कुछ रकम चुकानी पड़ती है. इसी के साथ अब यूआईडीएआई ने आधार कार्ड अपडेट करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. दरअसल अब यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में कुछ जानकारी अपडेट करने पर बैन लगा दिया है. यानि की धारक अब आधार कार्ड में अपनी कुछ जानकारी में बदलाव नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा धारकों को कुछ जानकारी अपडेट करने के लिए केवल एक या दो चांस मिलेंगे. यानि की एक जानकारी को कितनी बार अपडेट किया या बदला जा सकता है ये भी यूआईडीएआई ने निर्धारित कर दिया है.
अब यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में नाम, लिंग और जन्मतिथि अपडेट करने पर नियम बदल दिए हैं. नए नियमों के अनुसार आधार कार्ड धारक अपने नाम में केवल दो बार बदलाव कर सकते हैं. कई बार शादी होने के बाद महिलाएं अपना नाम बदलती हैं या किसी अन्य कारण भी नाम बदलना हो तो ऐसा केवल दो बार किया जा सकता है. लिंग और जन्मतिथि में बदलाव की बात करें तो ये बदलाव केवल एक बार किया जा सकता है. ये बदलवा धारक यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी आधार केंद्र पर जाकर अधिकारी की मदद से कर सकते हैं.
यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार बाकी अन्य जानकारी में बदलाव पहले जैसे ही कर पाएंगे. यानि की पता बदलने के लिए कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है. बता दें कि सभी धारक को अपना घर बदलने पर आधार कार्ड पर भी पता अपडेट करना जरूरी है. आधार कार्ड के इस्तेमाल से ही धारक मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. आधार कार्ड में कोई भी बदलाव के लिए फीस का भुगतान भी करना होता है. फीस की रकम यूआईएडीआई द्वारा निर्धारित है. डेमोग्राफिक यानि जानकारी और बायोमेट्रिक में बदलाव के लिए 50 रुपये के साथ जीएसटी देना अनिवार्य है. बता दें कि नए आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी.
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