नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने आरक्षण रोस्टर पर फैसला आने तक सभी य़ूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को रोके रखने को कहा है. कई सारे विश्वविद्यालयों और कालेजों में बदले रोस्टर के आधार पर भर्ती किए जाने की शिकायत आने के बाद यूजीसी ने यह निर्देश जारी किया है. बता दें कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती और रोस्टर का ये मामले सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है. इसपर शुक्रवार को सुनवाई होनी है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी को आरक्षण का रोस्टर विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर करने की जगह विभाग को यूनिट मानकर करने का आदेश दिया था जिसके बाद शिक्षकों की भर्ती के रोस्टर का ये विवाद खड़ा हो गया था. इसके बाद यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज में आदेश जारी कर दिया था. जिससे विरोध बढ़ने पर सरकार को दखल देना पड़ गया था.
वहीं इस मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर इसपर संज्ञान लेने की मांग की थी. बता दें कि मंगलवार को कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण रोस्टर के बदले जाने का मामला एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखा गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि इसी के बाद यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को ये निर्देश दिए हैं.
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