नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मानहानि से जुड़े एक मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा के बाद राहुल गांधी का पहला बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा […]
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मानहानि से जुड़े एक मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा के बाद राहुल गांधी का पहला बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अंहिसा पर आधारित है, सत्य ही मेरा भगवान है और उसे पाने का साधन अहिंसा है।
बता दें कि, सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को अदालत ने 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। बता दें कि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी या नीरव मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
– महात्मा गांधी
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
वहीं, राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैंने जो कहा था उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बल्कि इस बयान को एक राजनेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। वहीं सजा सुनाए जाने से पहले राहुल गांधी के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हैं। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए।
जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मामले पर दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट से उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
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