नई दिल्ली: देशभर में चल रहे ट्रक और बस ड्राइवर्स का प्रदर्शन (Truck Drivers Protest Ends) मंगलवार को समाप्त हो चुका है. यह प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने प्रोटेस्ट कर रहे ट्रक और बस ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि हिट-एंड-संबंधी नए कानून को लागू करने से पहले उनके विचारों […]
नई दिल्ली: देशभर में चल रहे ट्रक और बस ड्राइवर्स का प्रदर्शन (Truck Drivers Protest Ends) मंगलवार को समाप्त हो चुका है. यह प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने प्रोटेस्ट कर रहे ट्रक और बस ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि हिट-एंड-संबंधी नए कानून को लागू करने से पहले उनके विचारों पर विचार किया जाएगा. इसके साथ ही गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने नए कानून के खिलाफ सोमवार को हड़ताल की घोषणा की.
गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. उन्होंने कहा कि नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है और भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.
मालूम हो कि संसद में पिछले हफ्ते तीन आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए. इसके तहत कई कानूनों में बदलाव किए गए. इसी क्रम में भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन कानून के प्रावधान में भी बदलाव किया गया, जिसके तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचना दिए बिना ही मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है या 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
वहीं, अगर वह घटनास्थल से नहीं भागता है तो भी उसे 5 साल की सजा हो सकती है. नए कानून के तहत ये दोनों ही मामले गैर-जमानती हैं यानी केस होने के बाद आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी. इसे ही लेकर देशभर में ट्रक और बस चालक हड़ताल (Truck Drivers Protest Ends) कर रहे थे.
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