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Triple Talaq Bill Passed In Rajya Sabha: राज्यसभा में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी बड़ी जीत, आरटीआई संशोधन के बाद तीन तलाक बिल भी पास

Triple Talaq Bill Passed In Rajya Sabha:राजस्यभा में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी कामायबी हाथ लगी है. दरअसल आरटीआई संशोधन बिल के बाद लंबे समय से लंबित पड़े तीन तलाक बिल को पास कराने में मोदी सरकार सफल हो गई है. तीन तलाक बिल 99-84 मतों के अंतर से राजस्यसभा में पास हो गया है. राज्यसभा में आज तीन तलाक पर सरकार और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली. इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया.

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Triple Talawq Bill Passed In Rajya Sabha
  • July 30, 2019 6:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

Triple Talaq Bill Passed In Rajya Sabha: राजस्यभा में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी कामायबी हाथ लगी है. दरअसल आरटीआई संशोधन बिल के बाद लंबे समय से लंबित पड़े तीन तलाक बिल को पास कराने में मोदी सरकार सफल हो गई है. राज्यसभा में आज तीन तलाक पर सरकार और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली. इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया.  प्रस्ताव के पक्ष में 84 और विपक्ष में 100 वोट पड़े हैं. अब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा जाएगा.

पहले तीन तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने को लेकर वोटिंग हुई जिसके पक्ष में 84 जबकि विपक्ष में 100 वोट पड़े. नए सांसदों के वजह से ये वोटिंग पर्ची पर हुई जिसमें हां और नहीं लिखा हुआ था. इसके बाद तीन तलाक बिल को लेकर वोटिंग हुई जिसमें विपक्ष की सेंधमारी का बीजेपी को फायदा पहुंचा. टीआरएस, बीएसपी और एआईएडीएमके के सांसद वोटिंग के समय सदन में मौजूद नहीं थे.

बीते गुरुवार को सरकरा राज्यसभा में भी सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई दिलाने में सफल हो गई थी. संसद ने गुरुवार को आरटीआई कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. मोदी सरकार के लिए सबसे खुशी की बात ये रही कि आरटीआई अमेंडमेंट बिल (RTI Amendment Bill) को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया.

बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की विपक्ष की मांग के प्रस्ताव के विरोध में 117 सदस्यों ने मतदान किया और 75 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया. लोकसभा ने पिछले हफ्ते ही संशोधन विधेयक पारित कर दिया था, और कानून अब राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के पास उनकी सहमति के लिए जाएगा.

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