सोनीपत. मुरथल को परांठों के हब के रूप में माना जाता है. जहां सुखदेव सिंह पराठे वाले का मशूहर ढाबा है. लेकिन इस मशूहर हब पर जल्द सरकार का बुलडोजर चल सकता है. दरअसल सोनीपत मुंसिपल कॉरपोरेशन ने सुखदेव समेत 53 ढाबों को नोटिस थमाया है. इस नोटिस के मुताबिक जिन ढाबों कागजी कार्यवाई पूरी नहीं होगी और जो लोग हाईवे के जमीन का अनियमित रूप से प्रयोग कर रहे होंगे उनके ढाबों को सील कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बिल्डोजर चला दिया जाएगा.
सोनीपत मुंसिपल कॉरोपोरेशन ने इन फेमस ढाबों को इसीलिये नोटिस थमाया है क्योंकि मुरथल गांव के ये 53 ढाबें उस 153 ढाबों की सूची में शामिल हैं जिन पर भूमि अनियमितता के आरोप में पहले नोटिस जारी किये गए हैं. इसके अलावा 100 ढाबों की जांच हरियाणा सरकार के विभाग द्वारा जांच की जा रही है. ये ढाबे सोनीपत नगरपालिका के तहत आते हैं. जून 2016 में स्थानीय निकाय की स्थापना के बाद हाईवे पर बने ढाबों पर जांच की जा रही है. मुरथल गांव के ढाबों को हरियाणा मुंसिपल एक्ट की धारा 350 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं. सभी ढाबों को अक्टूबर से दिसंबर तक का समय दिया गया था कि वो अपनी कागजी कार्यवाई, बिल्डिंग प्लान और भूमि इस्तेमाल के लिए शहरी विकास मंत्रालय से ली गई अनुमति के संबंध में जरूरी कागज पेश करें.
इस संबंध में सोनीपत मुंसिपल कॉरोपेरेशन कमिश्नर सुशील मल्लिक ने बताया था कि इन सभी ढाबों के मालिकों को 60 दिन का समय दिया गया था. इन 60 दिनों में सभी ढाबों के मालिकों को अपने ढाबों के कागजों का सत्यापन करवान होगा. कमीशनर ने कहा कि इन लोगों का 60 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है जिसके बाद इन्हें नोटिस थमाया गया है. वहीं मुरथल ढाबा और होटल एसोसिएशन (Murthal Dhabas and Hotels Association) के अध्यक्ष मनजीत सिंह ने बताया कि ये सच है कि सभी ढाबों को नोटिस थमाया गया है. लेकिन ज्यादातर ढाबों ने अपनी कानूनी व जरूरी कागजी कार्यवाई पूरी कर ली है और कुछ लोग प्रक्रिया को पूरी करने में जुटे हुए हैं.
सुखदेव ढाबे समेत 53 ढाबों को सोनीपत मुंसिपल कॉरोपेरेशन की तरफ से नोटिस थमाया गया है. इन ढाबों को लैंड यूज रूल मिसयूज और कागजी कार्यवाई के लिये हरियाणा मुंसिपल एक्ट की धारा 350 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं. नेशनल हाइवे 1 फेमस मुरथल परांठों के ढाबों के लिये काफी फेमस है. लेकिन इन ढाबों की जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी तो इन ढाबों पर जल्द ही नगर निगम की गाज गिर सकती है.
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