TRAI TV Channel Rules: ट्राई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को केवल उन्हीं टीवी चैनल का भुगतान करना होगा जो वो देखना चाहते हैं. इसके लिए ट्राई ने कहा था कि 31 जनवरी तक ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने होंगे. चैनल चुनने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है.
नई दिल्ली. दूरसंचार नियामक ने मंगलवार को बताया कि ट्राई ने उपभोक्ताओं को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए नियमों के तहत अपनी पसंद के चैनलों का चयन करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) से अपने उन ग्राहकों के लिए बेस्ट फिट प्लान बनाने को कहा है जिन्होंने अभी तक अपने विकल्पों का प्रयोग नहीं किया है. ट्राई ने कहा, बेस्ट फिट प्लान उपभोक्ताओं के उपयोग पैटर्न, बोली जाने वाली भाषा और चैनलों की लोकप्रियता के आधार पर तैयार किया जाएगा.
प्राधिकरण ऐसे ग्राहकों को विकल्प चुनने (चैनलों के चयन) के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दे रहा है जिन्होंने अभी तक विकल्प का प्रयोग नहीं किया है. सब्सक्राइबर 31 मार्च 2019 तक या उससे पहले किसी भी तारीख और समय पर अपने बेस्ट फिट प्लान को बदलने के लिए स्वतंत्र होंगे और डीपीओ 72 घंटों के अंदर बेस्ट फिट प्लान को बदल देंगे.
देश में लगभग 100 मिलियन घरों में केबल सेवा और 67 मिलियन घरों में डीटीएच टीवी सेवा है. इनमें से केबल सेवाओं के लगभग 65 प्रतिशत ग्राहक हैं और डीटीएच सेवाओं के 35 प्रतिशत ग्राहकों ने पहले ही अपने चैनलों के चयन का विकल्प चुन लिया है. ट्राई ने कहा कि हालांकि नए नियम उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देते हैं और ग्राहकों को केवल उन्हीं चैनल का भुगतान करने के लिए कहते हैं जो वे देखना चाहते हैं लेकिन विकल्प को ना चुनने से भी ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए इसलिए तारीख आगे बढ़ाई गई और प्लान में बदलाव किए गए.
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