Cable TV Deadline 31st January: नए सिस्टम के तहत ग्राहकों को सिर्फ उन्हीं चैनल के पैसे देने होंगे, जिन्हें वे देखना चाहते हैं. नया सिस्टम पहले 29 दिसंबर को लागू होना था लेकिन ट्राई ने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ा दी है.
नई दिल्ली. टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ग्राहकों के लिए खुद की पसंद के चैनल चुनने की डेडलाइन 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले केबल टीवी में नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का फरमान जारी किया था. 29 दिसंबर से सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने को कहा गया था. लेकिन अब ट्राई ने डेडलाइन बढ़ा दी है. ट्राई के सेक्रेटरी एसके गुप्ता ने बताया, ”हमने गुरुवार को ब्रॉडकास्टर्स, डीटीएच ऑपरेटर्स, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के साथ बैठक की. सब नया टैरिफ लागू करने के लिए तैयार थे. लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को थोड़ा और वक्त दिया जाए ताकि वह अपनी पसंद से चैनल चुन सकें और आगे कोई मुश्किल न हो.”
नए सिस्टम के तहत ग्राहक सिर्फ उन्हीं चैनल के पैसे चुकाएंगे, जिन्हें वह देखना चाहते हैं. टीवी ब्रॉडकास्टर्स को हर चैनल और उनके समूह के पैसे बताने होंगे. ट्राई के मुताबिक टीवी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) के जरिए हर चैनल की एमआरपी लिखी होगी. तय कीमत से ज्यादा कोई भी डिस्ट्रिब्यूटर या ब्रॉडकास्टर पैसे वसूल नहीं सकता.
ट्राई का कहना है कि नए सिस्टम से ग्राहकों को टीवी देखने के लिए कम पैसे चुकाने होंगे. रेग्युलेटर ने ऐसे लोगों को भी लताड़ा, जो भ्रमित करने वाला कैंपेन चलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं. ग्राहकों को नेटवर्क कैपिसिटी के तौर पर 100 चैनलों के लिए 130 रुपये देने होंगे. अगर आप 100 से ज्यादा चैनल देखते हैं (ऐसे कस्टमर्स की तादाद 10-15 फीसदी ही है) तो ऐसे चैनलों के लिए अतिरिक्त 20 रुपये चुकाने होंगे. साथ ही आप जो पे चैनल चुनेंगे, उनकी तय राशि भी उसी में जुड़ जाएगी.
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