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आज नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी वित्त मंत्री, आसान भाषा में समझे नए बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में नया आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। आइए जानते हैं नए आयकर बिल में क्या-क्या बदलाव होंगे।

New Income Tax Bill 2025
inkhbar News
  • February 13, 2025 9:27 am Asia/KolkataIST, Updated 2 months ago

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 13 फरवरी (गुरुवार) को लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। जानकारी के मुताबिक, नया आयकर विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में लाया जाएगा। संसद में विधेयक पेश होने के बाद इसे समीक्षा के लिए समिति के पास भेजा जाएगा। समिति द्वारा समीक्षा के बाद इसे चर्चा और मंजूरी के लिए वापस कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

नए आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य

नए आयकर विधेयक में कानून को सरल भाषा में लिखा जाएगा, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। अनावश्यक शब्दों को हटाया जाएगा और कर विवादों को कम करने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नया आयकर विधेयक करदाताओं के लिए सरल, स्पष्ट और समझने में आसान होगा और इससे कानूनी विवाद भी कम होंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 की जगह एक नया, स्पष्ट और संक्षिप्त कानून पेश करना है। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की संभावना है और इससे आयकर प्रणाली को सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

करदाता चार्टर होगा शामिल

इस विधेयक में एक ‘करदाता चार्टर’ भी पेश किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट  करेगा। नए विधेयक में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित प्रावधानों सहित कुछ अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है। इससे करदाता अपने मामलों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और अनुपालन की लागत कम होगी।

प्रावधानों के लिए तालिकाए

टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन के लिए कटौती और खराब ऋण से संबंधित प्रावधानों के लिए तालिकाएं दी जाएंगी, जिससे करदाताओं के लिए इन मुद्दों को समझना और लागू करना आसान हो जाएगा।

इस बदलाव से कर प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी और कारोबारियों और करदाताओं को जटिलताओं से बचने में मदद मिलेगी। साथ ही कर विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

टैक्स स्लैब में बदलाव

बता दें कि 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, बिना कर की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। बदला  हुआ टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

4 लाख रुपये तक: कोई टैक्स नहीं

4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक: 5% टैक्स

8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक: 10% टैक्स

12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक: 15% टैक्स

16 लाख से 20 लाख: 20% टैक्स

20 लाख से 24 लाख: 25% टैक्स

24 लाख से ऊपर: 30% टैक्स

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