नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली करीब 200 से अधिक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक सीएए की वैधता को चुनौती देने के वाली 220 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश यू.यू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिकाओं में इंडियन मुस्लिम लीग और वी द वूमेन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका भी शामिल है।
गौरतलब है कि सीएए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इससे पहले 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इंकार करते हुए संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
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