देश-प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट में आज है अहम दिन, जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून पर होगा बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज यानि 9 जनवरी को दो बड़े मामलों पर सुनवाई की जाएगी। बता दें , ये दो मुद्दे जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून के हैं। जानकारी के मुताबिक , शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग की जा रही है है तो वहीं दूसरी तरफ पूजा स्थल कानून को चुनौती दी जा रही है। गौरतलब है कि , दोनों मामलों पर पिछले साल के आखिर में सुनवाई की गई थी। पूजा स्थल कानून के मुद्दे पर 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी , इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पिछली सुनवाई 5 दिसंबर को हुई थी।

जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा

बता दें , जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर 5 दिसंबर की सुनवाई में SC ने इसे गंभीर बताया था। जानकारी के मुताबिक , इससे पहले कि सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से एक विस्तृत शपथपत्र मांगा था। इस शपथपत्र में केंद्र ने जवाब दिया था कि लालच, धोखा और दबाव के चलते धर्म परिवर्तन कराना गंभीर मामला है। इसके अलावा केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार में नहीं आता है। केंद्र की ओर से बताया गया था कि ऐसे मामले पर जरूरी कदम उठाया जाएगा और इन पर फैसला लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मामले को लेकर डिटेल जुटाए और विस्तृत हलफनामा कोर्ट में जमा करे। गौरतलब है कि जस्टिस एमआर शाह ने कहा था कि धर्म चुनने का अधिकार सभी लोगों को है लेकिन यह जबरन धर्मांतरण से नहीं होना चाहिए , ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर ठेस पहुंचना है ।

पूजा स्थल कानून मामले पर पिछली सुनवाई

गौरतलब है कि , पूजा स्थल कानून पर सुनवाई को लेकर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी समेत छह याचिकाओं पर फैसला लेने को कहा है। जानकारी के लिए बता दें , कि पूजा स्थल कानून के मुताबिक , धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। बता दें , पूजा स्थल कानून को लेकर पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा था।

उन्होंने बताया था कि मामले के अलग-अलग पहलुओं का जिक्र करते हुए एक विस्तृत हलफनामा केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत को दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार , केंद्र के आग्रह पर 12 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इस के साथ ही हलफनामे की कॉपी सभी वादियों को उपलब्ध कराने की बात कोर्ट ने बोली थी और शीर्ष अदालत ने कहा था कि मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी 2023 को होगी , जोकि आज होने जा रही है ।

Tamanna Sharma

Recent Posts

पहले लालू-शरद-अखिलेश और अब उमर-अभिषेक… अपने ही लोगों के निशाने पर क्यों हैं राहुल गांधी?

जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस EVM के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े…

7 hours ago

दिल्ली चुनाव: केजरीवाल को जिताने के लिए जान लगाएंगे अखिलेश, AAP-सपा का धांसू प्लान आया सामने

दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। दिल्ली…

7 hours ago

जल्द श्रीलंका दौरे पर जाएंगे PM मोदी, राष्ट्रपति दिसानायके का न्योता स्वीकारा

पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका, भारत…

7 hours ago

बांग्लादेश के लिए कलंक है यूनुस! दिल्ली से ऐसी दहाड़ीं शेख हसीना, कांप उठा ढाका

भारत की राजधानी दिल्ली में बैठीं शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार…

7 hours ago

इकरा हसन के विधायक भाई ने योगी की पुलिस को दौड़ाया, कैराना में महा-बवाल!

इस्सौपुरटिल इलाके में अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।…

7 hours ago

गावस्कर ने दिया गुरुमंत्र, सचिन ने दी सलाह, क्या अब चलेगा कोहली का बल्ला ?

क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने कोहली को एक अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि…

8 hours ago