नई दिल्ली. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी को एक आखिरी मौका मिल सकता है. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और सुरवरम सुधाकर रेड्डी की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) को सुनवाई के लिए बुला सकता है. दरसअल इसी साल लोक सभा चुनाव के खत्म होने के बाद 19 जून को चुनाव आयोग ने टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी से पूछा था क्यों उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ना लिया जाए? इससे पहले टीएमसी और सीपीआई ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल कर कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने का कोई फैसला न लिया जाए. टीएमसी और सीपीआई ने चुनाव आयोग में जवाब दायर कर कहा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने की प्रकिया पर 2024 के लोकसभा चुनाव तक कोई रिवीयू न किया जाए.
इस महीने की शुरुआत में, तीनों ने नोटिस का जवाब दिया था और अपनी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर बयान दिया था. सीपीआई ने कहा था कि कांग्रेस के बाद, यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो लोकसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी थी. इसने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, यह कई राज्यों में सत्ता में रही है और इसने संविधान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. टीएमसी के बारे में कहा जाता है कि उसे 2014 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था और उसे कम से कम 2024 तक इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. सीपीआई, बीएसपी और एनसीपी को उनके 2014 के लोकसभा चुनावों में भी निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने की संभावना का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, उन्हें एक दुख तब मिला जब 2016 में चुनाव आयोग ने अपने नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य की स्थिति की समीक्षा पांच के बजाय हर 10 साल में की जानी थी. बहुजन समाज पार्टी (बसपा), जिसने 10 लोकसभा और कुछ विधानसभा सीटें जीती थीं, को अब अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने की संभावना नहीं है.
एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:
चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार, एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यदि उसके उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में कम से कम छह प्रतिशत वोट सुरक्षित रखते हैं, और इसके अलावा, लोकसभा में इसके कम से कम चार सदस्य हैं. इसके पास कुल लोकसभा सीटों का कम से कम दो प्रतिशत होना चाहिए और इसके उम्मीदवार तीन राज्यों से कम नहीं हों. अब तक, टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), बीएसपी, सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), एनसीपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मेघालय को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है.
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