नई दिल्ली, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने और इसे फहराने की अपील की है. पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सशक्त बनाएं। अब पीएम की अपील के बाद लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की फोटो लगानी शुरू कर दी है.
भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम भी तय किए हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है. ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002’ (भारतीय ध्वज संहिता) नाम के एक कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं, इनका उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है. ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002’ (भारतीय ध्वज संहिता) के तहत तिरंगे के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो इस प्रकार है:
बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को “फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया” में संशोधन किया गया. सरकार ने इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दी है, अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है, बता दें इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी.
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