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Har ghar Tiranga Abhiyan: जानें तिरंगा फहराने के नियम, अपमान किया तो हो सकती है जेल

नई दिल्ली, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने और इसे फहराने की अपील की है. पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सशक्त बनाएं। अब पीएम की अपील के बाद लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की फोटो लगानी शुरू कर दी है.

तिरंगे से जुड़े नियम

भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम भी तय किए हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है. ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002’ (भारतीय ध्वज संहिता) नाम के एक कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं, इनका उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है. ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002’ (भारतीय ध्वज संहिता) के तहत तिरंगे के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो इस प्रकार है:

  • तिरंगा आयातकार होना चाहिए, कभी भी फटा या मैला कुचैला तिरंगा नहीं फहरा सकते.
  • तिरंगे की लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए.
  • तिरंगे से ऊंचा और कोई झण्डा नहीं फहराया या लगाया जा सकता.
  • तिरंगा ज़मीन को नहीं छूना चाहिए.
  • तिरंगा अगर फट जाए या गंदा हो जाए तो इसे ऐसे फेंक नहीं सकते, इसे नष्ट करने के लिए या तो इसे सम्मानपूर्वक दफना दें या जला दें. तिरंगा दफनाते वक़्त लकड़ी का बॉक्स ही लें, इसमें तह लगाकर तिरंगा रखें और फिर किसी साफ़ सी जगह पर दफना दें. वहीं, तिरंगे को जलाने के लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी, इसमें भी अग्नि के मध्य में इसे सम्मानपूर्वक तह लगाकर डालना होगा और उस स्थान पर दो मिनट तक मौन खड़े रहे.
  • तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी तरह की यूनिफार्म में नहीं किया जा सकता.
  • झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना भी गैरकानूनी है.

बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को “फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया” में संशोधन किया गया. सरकार ने इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दी है, अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है, बता दें इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी.

 

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Aanchal Pandey

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