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हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर इस कांग्रेसी नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत, जानें मामला

नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोपहर 2 बजे अदालत में 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सजा पर वकीलों की दलीलों के बाद फैसला […]

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  • May 27, 2022 2:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोपहर 2 बजे अदालत में 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सजा पर वकीलों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। पूर्व सीएम ओपी चौटाला खुद व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे।

क्या था पूरा मामला

सीबीआई ने कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर 2005 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपये की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी। अजय चौटाला के पास उनकी वैध आय से 339.27 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी। मई 1993 और मई 2006 के बीच उनकी कानूनी आय 8.17 करोड़ रुपये थी।

अभय चौटाला की संपत्ति 2000 और 2005 के बीच आयकर आंकड़ों के अनुसार उनकी आय 22.89 करोड़ रुपये से पांच गुना अधिक थी। ईडी ने मामले में 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। इसमें दिल्ली, पंचकूला और सिरसा की संपत्तियां शामिल हैं।

तेजाखेड़ा फार्म हाउस जब्त

ईडी ने 4 दिसंबर 2019 को ओपी चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस का कुछ हिस्सा जब्त किया था। उस वक्त ईडी के साथ सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। यह कार्रवाई सुबह सात बजे की गई। इसके बाद ईडी ने पूर्व सीएम की पत्नी स्नेहलता और बहू कांता चौटाला की संपत्ति का ब्योरा भी जुटाया। ट हालांकि चौटाला परिवार ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। ईडी ने दिल्ली और पंचकूला में चौटाला की संपत्तियों को भी कुर्क किया है।

चौटाला के वकील ने दी ये दलीलें

चौटाला की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि वह 87 साल के हैं और लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास 60 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र है, लेकिन अब वह 90 प्रतिशत विकलांग हो गए हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है और खुद के कपड़े भी नहीं बदल पा रहे हैं। इससे पहले वह जेबीटी भर्ती मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं पास की है। वहीं सीबीआई के वकील ने दलील दी कि पूर्व सीएम को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा.

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