मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने मानहानि मामले में राउत को दोषी ठहराया है. इसके साथ ही उन्हें 15 दिन जेल की सजा भी सुनाई है. संजय राउत पर कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा ने संजय राउत के खिलाफ यह शिकायत की थी. हालांकि सजा पाने के बाद राउत को अभी जेल नहीं जाना होगा. कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए टाल दिया है. साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी है. लेकिन संभावना है कि राउत को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक बार जेल जाना पड़ सकता है. कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है.
डॉ. मेधा ने पिछले साल कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है. मालूम हो कि इससे पहले राउत ने दावा किया था कि किरीट सौमेया और उनकी मीरा भायंदर क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और उनके रखरखाव से जुड़े हुए करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं.
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