The kerala story को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली तमिलनाडु सरकार, फिल्म पर रोक लगाने की बात गलत

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने सिनेमा हॉल मालिकों पर फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ न दिखाने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया है. तमिलनाडु सरकार के अनुसार, इस फिल्म में बड़े अभिनेताओं के न होने या दूसरी वजह से लोग फिल्म नहीं देख रहे थे इसलिए सिनेमाघर वालों ने खुद ही फिल्म हटा दी है. वहीं 5 मई को रिलीज हुई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ 7 मई को तमिलनाडु के थिएटर्स से हट गई थी. फिल्म मेकर्स ने इसे सरकारी दबाव बताते हुए इस मामले पर याचिका दर्ज की है.

सरकार ने फिल्म पर रोक लगाने की बात को बताया गलत

तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि फिल्म मेकर्स ने झूठा बयान दिया है कि राज्य सरकार ने ‘द केरल स्टोरी’ की स्क्रीनिंग पर बैन लगाया है. इतना ही नहीं तमिलनाडु सरकार ने दर्ज अपने हलफनामे में कहा है कि फिल्म निदेशक की ये दलील गलत है कि राज्य में फिल्म दिखाने पर रोक लगाने जैसे हालात हैं. इसी के साथ सरकार ने ये भी कहा कि तमिलनाडु में फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया है और इस फिल्म की स्क्रीनिंग भी नहीं रोकी गई है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस बीच अदालत ने सवाल कर कहा कि जब देश के बाकी राज्यों में ये फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो बंगाल और तमिलनाडु में इस पर बैन क्यों लगाया गया है.

फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

 

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