ई दिल्लीः स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। अनुभव सिंह बस्सी पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो बस कर बस्सी में वकीलों और न्यायिक प्रणाली को अपमानित करने का आरोप है। यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों हंसाने वाले स्टैंड […]
ई दिल्लीः स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। अनुभव सिंह बस्सी पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो बस कर बस्सी में वकीलों और न्यायिक प्रणाली को अपमानित करने का आरोप है। यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी पिछले दिनों कानूनी पचड़े में फंसे थे। वकील ने कहा कि बस्सी ने न्यायपालिका, कानून के पेशे और वकीलों को बदनाम किया है।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार
मामले की सुनवाई करते हुए उच्ततम न्यायालय ने वकील फरहाज वारसी को फटकार लगाते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत यह रीट याचिका है क्या ? अदालत ने कहा की आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे है। आपको अगर लगता है कि यह मामला अनुच्छेद 32 का उल्लंघन है तो, आप अदालत जा सकते है लेकिन यह मामला आर्टिकल 32 का नहीं है।
न्यायालय की तरफ से वकील को हिदायत
न्यायालय ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। न्यायालय की फटकार के बाद वकील ने कहा कि मुझे यूट्यूब पर ‘बस कर बस्सी’ नाम का एक वीडियो मिला और मैंने देखा कि बस्सी ने अधिवक्ताओं, न्यायिक प्रणाली को अपमानित किया है। न्यायमूर्ति जस्टिस संजय किशन कौल ने वकील को फटकार लगाते हुए उन से सवाल किया कि क्या आपके पास करने को कोई बेहतर काम नहीं जो ऐसी याचिका दाखिल करते है।