नई दिल्ली. The Supreme Court on Delhi pollution -सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र और दिल्ली सरकार 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कोई सुझाव नहीं देती है, तो वह एक आदेश पारित करेगी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया।
“हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमें लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं … हम आपको 24 घंटे दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस पर कड़ी नज़र डालें और गंभीरता से समाधान निकालें। पीठ ने कहा, “न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि एक टास्क फोर्स को निरीक्षण करना चाहिए कि क्या वायु गुणवत्ता मानकों को बरकरार रखा जा रहा है। यहां तक कि सेंट्रल विस्टा सहित निर्माण स्थलों का भी दौरा किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले कारखानों और निर्माण स्थलों को सील करने के लिए उड़न दस्तों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठा रही है। इस पर सीजेआई ने कहा, ‘हम आपके बयान को सच मानते हैं जब आप कहते हैं कि हम कदम उठा रहे हैं. आपने कहा कि स्कूल बंद हैं. लेकिन स्कूल बंद नहीं हैं. छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं.’ एसजी मेहता ने जवाब दिया कि सरकार के आदेश अगले आदेश तक स्कूलों को बंद करने के थे।
सीजेआई ने कहा दिल्ली में स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान 15 दिनों के लिए बंद थे, लेकिन उन्हें 29 नवंबर को फिर से खोल दिया गया। “आज समाचार पत्र देखें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करें? आपने क्या किया है? युवा लड़के और लड़कियां, यहां तक कि मास्क नहीं पहने हुए, पोस्टर के साथ सड़क के किनारे खड़े हैं,”।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि दिल्ली में प्रदूषण के स्रोत को लेकर विवाद हैं। सिंघवी ने कहा, “स्रोत आधारित अध्ययन चल रहे हैं और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्रोत पर अध्ययन के लिए आईआईटी कानपुर को अनुबंधित किया है।” सिंघवी ने सरकार के हलफनामे का हवाला दिया और कहा कि सरकार ने कई उपाय किए हैं। पीठ ने तब टिप्पणी की, “यह प्रदूषण का एक और कारण है, रोजाना इतने सारे हलफनामे।”
बेंच ने कहा “क्या हलफनामे में यह खुलासा किया गया है कि इनमें से कितने युवा लड़के सड़क पर हैं? प्रचार के लिए? एक युवा लड़का हाथ में बैनर लिए सड़क के बीच में खड़ा है। यह क्या है? किसी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है,”। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा।
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