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ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज, जानें क्या है मामला?

नई दिल्ली। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस याचिका को खारिज करने के फैसले को […]

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सुप्रीम कोर्ट
  • January 5, 2024 11:28 am Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

नई दिल्ली। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस याचिका को खारिज करने के फैसले को सही ठहराया। बता दें कि ये याचिका महक माहेश्वरी ने दाखिल की थी।

क्या है मामला?

इस याचिका में कहा गया था कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है, वही श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है और कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं के पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करे। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि इस मसले पर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिनमे इन मुद्दों को उठाया गया है, लिहाजा इस पर अलग से सुनवाई की ज़रुरत नहीं है। बता दें कि याचिका कर्ता ने इसी आदेश को SC में चुनौती दी थी।

एक अन्य मामले पर आज सुनवाई

मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज यानी शुक्रवार को एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इस बाबत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। हालांकि दिसंबर माह के मध्य में लगाई गई इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई। अब इस केस में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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