नई दिल्लीः डीईआरसी चीफ की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विके सक्सेना से कहा है की वे पूर्व न्यायाधीशों के नाम पर चर्चा करे। चर्चा कर नियुक्ति करे जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक की अध्यक्षता कर सकते है। दिल्ली में बिजली नियामक आयोग के नए […]
नई दिल्लीः डीईआरसी चीफ की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विके सक्सेना से कहा है की वे पूर्व न्यायाधीशों के नाम पर चर्चा करे। चर्चा कर नियुक्ति करे जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक की अध्यक्षता कर सकते है। दिल्ली में बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मतभेद चल रहा है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल विके सक्सेना से कहा की वे पूर्व न्यायाधीशों के नाम पर चर्चा करे। कोर्ट ने कहा की दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कही कि वह 20 जुलाई को फिर से इस मामले पर विचार करेगी।अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील और उपराज्यपाल के वकील से कहा कि वे केजरीवाल और सक्सेना को आज के घटनाक्रम से अवगत कराएं।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नसीहत देते हुए कहा कि दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा और उन्हे दिल्ली बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के लिए नाम का सुझाव देना होगा। पूर्व न्यायमूर्ति उमेश कुमार की डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति आप सरकार और केंद्र के बीच मतभेद का एक और मुद्दा बन गई है।
पहले भी अदालत कर चुका है टिप्पणी
उच्चतम न्यायालय इससे पहले 4 जुलाई को कहा था कि वह डीईआरसी जैसी नियुक्तियों पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के एक प्राविधान की संवैधानिक वैधता दिल्ली सरकार करेगी जबकि दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचना दिया था कि पूर्व न्यायामूर्ती उमेश कुमार को डीईआरसी चीफ के रुप में शपथ ग्रहण स्थगित कर दिया है। अदालत 20 जुलाई को फिर से इस मामले पर विचार करेगी।