टेरर फंडिग केस: नई दिल्ली। एनआईए कोर्ट में आज कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया है. अब इस मामले में यासीन पर सजा का फैसला 25 मई को होगा. गौरतलब है कि इससे पहले यासीन मलिक ने कुछ दिनों पहले खुद ही कबूला था कि वो कश्मीर में […]
नई दिल्ली। एनआईए कोर्ट में आज कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया है. अब इस मामले में यासीन पर सजा का फैसला 25 मई को होगा. गौरतलब है कि इससे पहले यासीन मलिक ने कुछ दिनों पहले खुद ही कबूला था कि वो कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों में शामिल था।
टेरर फंडिंग मामले पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने एनआईए को कहा कि वो यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करे. कोर्ट ने साथ में यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा है।
बता दें कि इसी महीने शुरूआत में खबरें आई थीं कि कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कबूल लिया है कि वो कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों में शामिल था. उसने आपराधिक साजिशें भी रचने की बात भी मानी थीं. जानकारी के मुताबिक यासीन ने ये भी कबूला था कि उनके ऊपर लगी देशद्रोह की धारा सही हैं. उसने UAPA के तहत धाराएं लगी धाराओं को भी स्वीकार किया था।
बताया जा रहा है कि यासीन पर जिन धाराओं में मामला दर्ज है. उसमें उसे अधिकतम आजीवान कारावास तक की सजा मिल सकती है. गौरतलब है कि अलगाववादी यासीन मलिक कश्मीर की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहा है. उसका कश्मीर के युवाओं को भड़काने में अहम हाथ माना जाता है।
बता दें कि यासीन मलिक जम्मू- कश्मीर लिबरेशन फ्रंट संगठन से जुड़ा है. केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था. अभी फिलहाल यासीन तिहाड़ जेल में बंद है. गौरतलब है कि यासीन पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है. उसने आरोप को स्वीकारा भी था।