नई दिल्ली: बुधवार, 20 दिसंबर को लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023) पास हो गया है. लोकसभा से पास होने के बाद फाइनल रिव्यू के लिए इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है. इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का […]
नई दिल्ली: बुधवार, 20 दिसंबर को लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023) पास हो गया है. लोकसभा से पास होने के बाद फाइनल रिव्यू के लिए इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है. इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वो उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करें.
नया टेलीकम्युनिकेशन बिल (Telecom Bill 2023) 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा. इसके साथ ही यह द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा. इसके अलावा यह TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा.
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