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Telecom Bill 2023: लोकसभा से नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पास, फर्जी सिम लेने पर होगी जेल

नई दिल्ली: बुधवार, 20 दिसंबर को लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023) पास हो गया है. लोकसभा से पास होने के बाद फाइनल रिव्यू के लिए इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है. इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का […]

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Telecom Bill 2023: लोकसभा से नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पास, फर्जी सिम लेने पर होगी जेल
  • December 20, 2023 11:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

नई दिल्ली: बुधवार, 20 दिसंबर को लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023) पास हो गया है. लोकसभा से पास होने के बाद फाइनल रिव्यू के लिए इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है. इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वो उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करें.

इनकी जगह लेगा नया बिल

नया टेलीकम्युनिकेशन बिल (Telecom Bill 2023) 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा. इसके साथ ही यह द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा. इसके अलावा यह TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा.

क्या है बिल में?

  • सरकार अब किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड कर सकेगी.
  • युद्ध जैसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी.
  • फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.
  • बिल में टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वो उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करें.
  • इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में बदलाव आएगा.100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह अब केवल एक ऑथराइजेशन लेगा होगा.
  • बिल में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलॉकेशन का प्रावधान है. इससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी.
  • प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेना अनिवार्य.
  • यूजर्स के शिकायत दर्ज कराने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा.
  • ओवर-द-टॉप सर्विसेज जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखी गई हैं.

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