नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है और उस पर बैन लगा दिया है। सरकार ने UAPA के तहत कार्रवाई की है और इस संगठन के ऊपर जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद तथा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर एक अलगाववादी राजनीतिक […]
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है और उस पर बैन लगा दिया है। सरकार ने UAPA के तहत कार्रवाई की है और इस संगठन के ऊपर जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद तथा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर एक अलगाववादी राजनीतिक दल था। बता दें कि इसकी स्थापना अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने की थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एलान किया कि कश्मीरी अलगाववादी पार्टी तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर (TeH) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने तथा इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में सम्मिलित है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां को जारी रखे हुए है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।