नई दिल्‍ली: TDS का रिटर्न भरने में चूक हुई तो आयकर विभाग रोजाना 200 रुपये जुर्माना के तौर पर फीस वसूलता है. इतना ही नहीं अगर आप रिटर्न भरने में देरी की है तो विभाग आपके सभी तरह के क्‍लेम भी खत्‍म कर सकता है. ऐसे में रिटर्न भरते समय सबसे पहले आपसे देर होने को लेकर लेट फीस वसूलता है फिर उसके बाद जुर्माना लगाता है। इस मामले में न्‍यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकता है.

TDS रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

यदि टीडीएस का रिटर्न दाखिल करना है और लेट फीस व जुर्माने से बचना चाहते हैं तो समय से पहले अवश्य दाखिल करें। टीडीएस का रिटर्न हर तिमाही भरा जाता है, चालू वित्‍तवर्ष की पहली तिमाही के लिए TDS रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. आयकर रिटर्न भरने की भी एक अंतिम तिथि होती है। इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के चक्‍कर में इसे भूल गए तो तगड़ा जुर्माना झेलना पड़ सकता है। टीसीएस का रिटर्न भरना इसी महीने जरूरी है।

आपको बता दें कि टीडीएस रिटर्न हर तिमाही समाप्‍त होने के बाद आने वाले महीने की आखिरी तारीख तक भर जाना चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि अप्रैल-जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक, जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न 31 अक्‍तूबर तक, अक्‍तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च TDS तिमाही रिटर्न 31 मई तक दाखिल हो जाना चाहिए।

टीडीएस भरने में किन दस्‍तावेजों की होती है जरूरत

टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए करदाता को फॉर्म 16 या 16ए चाहिए होगा, जो कि वह किसी भी तरह की आय पर टैक्‍स कटौती का सर्टिफिकेट होता है। इसमें सारे विवरण होते हैं जो कर्मचारी के एवज में टैक्‍स भरा होगा. टीसीएस और एडवांस टैक्‍स का फॉर्म 26एएस के द्वारा भी मूल्‍यांकन कर सकता है।

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