देश-प्रदेश

Tax Saving Scheme: अगले साल नहीं कटवाना चाहते इनकम टैक्स तो आपके पास हैं ये बजट और निवेश के बेहतरीन विकल्प

नई दिल्ली. जनवरी से मार्च तक सभी के दिमाग पर टैक्स प्लानिंग होती है. बाकि का साल आराम से गुजारा जाता है. लेकिन आखिरी समय में ये भागदौड़ करना भारी पड़ सकता है क्योंकि ऐसे में जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं और गलतियां भी होती हैं. आखिरी समय में जल्दबाजी में फैसले लेने की जगह पहले से टैक्स प्लानिंग करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए पहले से ही समय रहते पूरी रिसर्च की जानी चाहिए और बाजार में उपलब्ध अलग-अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए.

इसके लिए अपने साल के आखिरी में मिले सालभर के बोनस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही भी कुछ दिनों बाद शुरू हो रही है. यदि अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अब इसे करना बेहद जरूरी है. इसके लिए कुछ निवेश किए जा सकते हैं, जिससे पहले निवेश से मिलने वाले रिटर्न और इससे होने वाले खतरे के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर सही विकल्प चुनें. जानें ऐसी कुछ निवेश के विकल्प जिनसे टैक्स प्लानिंग में मदद मिलेगी.

कहां करें निवेश
समय रहते टैक्स सेविंग निवेश करने का फायदा है कि अपने निवेश को किश्तों में कर सकते हैं और नकदी की कमी से भी बचा जा सकता है. साथ ही किश्तों में निवेश करने से बाजार की अस्थिरता से भी बचा जा सकता है. इसमें अपने निवेश से होने वाले खतरे और मिलने वाले रिटर्न की पूरी जानकारी पाने के बाद शेयर या कर्ज आधारित टैक्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं.

शेयर सेविंग स्कीम- शेयर सेविंग स्कीम में लंबे समय या कम समय दोनों ही तरह से निवेश किया जा सकता है. हालांकि लंबे समय के लिए निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है. इस में निवेश करने पर तीन साल तक पैसा नहीं निकाल सकते और इसमें सेक्शन 80 (सी) के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है.

यूनाइटेड लिंक्ड सेविंग स्कीम- यूनाइटेड लिंक्ड सेविंग स्कीम में बीमा का फायदा और शेयर सेविंग स्कीम में निवेश के रिटर्न का फायदा मिलता है. इसके तहत निवेश करने पर पांच साल तक पैसा नहीं निकाल सकते.

अन्य स्कीम- यदि आप कम खतरे के साथ टैक्स बचाने की स्कीम की तलाश में हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं. हालांकि ऐसा तभी कर सकते हैं यदि आपकी बेटी है. इसके अलावा पीपीएफ, एनएससी में भी निवेश कर सकते हैं जो सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन में मान्य है.

नेशनल पेंशन स्कीम- ये रिटायरमेंट आधारित स्कीम है. इसके जरिए सेक्शन 80 (सीसीडी) के तहत 50,000 रुपए का अतिरिक्त डिडक्शन फायदा उठाया जा सकता है. ये सेक्शन 80 (सी) के तहत निर्धारित रकम के अतिरिक्त है. इसकी मैच्योरिटी की रकम भी 60 प्रतिशत तक टैक्स फ्री है.

सभी निवेशकों को सबसे खास बात ये ध्यान में रखनी चाहिए की टैक्स सेविंग एक समय का काम नहीं है इसे नियमित रूप से करते रहना चाहिए.

7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिली बड़ी जीत, सातवें वेतन आयोग के तहत मिलेंगे पुरानी पेंशन के लाभ

Top Selling Car 2018: मारुति सुजुकी डिजायर, ह्युंडई आई 10 सहित इन 5 कारों पर दिया कंपनियों ने 1 लाख तक का बंपर डिस्काउंट

Aanchal Pandey

Recent Posts

भारत ही नहीं इन देशों में भी पैर पसार चुका चीनी वायरस, देखिये पूरी लिस्ट!

इस वायरस का पहला मामला चीन से आया। बाद में मलेशिया और सिंगापुर में इसके…

7 minutes ago

एचएमपीवी मामलों के बाद निवेशकों में सतर्कता, सेंसेक्स 1258 अंक गिरा, निफ्टी 23650 से नीचे आया

Sensex Closing Bell: सोमवार को 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1258.12 (1.59%) अंको की गिरावट के…

16 minutes ago

यूनुस की बेशर्मी जारी! शेख हसीना को लेकर फिर किया ये घटिया काम, बुरी तरह भड़का भारत

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और देशद्रोह समेत 225 से…

31 minutes ago

घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार कर दी धीमी, रास्ता देखने में हुई मुश्किल

घने कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा असर रेल…

39 minutes ago

महादेव मंदिर का खुला सच, 80 बीघा जमीन का हुआ खुलासा, क्या बाबा का चलेगा अब बुलडोजर?

उत्तर प्रदेश के संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने सोमवार को चंद्रेश्वर महादेव मंदिर…

52 minutes ago