नई दिल्ली. आयकर अधिनियम में कई धाराएं हैं, जो टैक्स छूट की पेशकश करती हैं। सेक्शन 80सी की अक्सर चर्चा होती है. इसके तहत आने वाले विकल्पों में निवेश पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। आज हम आपको सेक्शन 80जी के बारे में बता रहे हैं। इस सेक्शन के दायरे में आने वाले फंड्स और संस्थाओं में दान देकर भी टैक्स की बचत की जा सकती है।
आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का प्रावधान है। आयकर कानून का सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है. इसका फायदा व्यक्तिगत आयकरदाता, कंपनी, एचयूएफ और NRIs भी उठा सकते हैं. विदेशी संस्थान और राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चंदा इसके दायरे में नहीं आता है.
कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100 फीसदी तक तो कुछ में 50 फीसदी तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है. दान चेक/ड्राफ्ट या कैश में दिया जा सकता है. लेकिन कैश में 2000 रुपये से ज्यादा के दान पर कर कटौती का फायदा नहीं मिलेगा।
सेक्शन 80G के तहत टैक्स डिडक्शन पाने के लिए केवल टैक्सेबल या एग्जेंप्ट इनकम (जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड से आय) को ही दान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रस्ट या संस्थान को आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। आयकर विभाग ने जिन संस्थानों/एंटिटीज की लिस्ट नोटिफाई कर रखी है, उनके कुछ उदाहरण प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, केन्द्र सरकार का नेशनल डिफेंस फंड सेटअप, जिला साक्षरता समिति, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन्स फंड, जवाहरलाल नेहरू मैमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा रिलीफ फंड आदि हैं।
पीएम-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80जी के तहत मिलेगी।
ज़रूरी कागजात
-ट्रस्ट या चैरिटी की दान प्राप्ति की स्टैंप्ड रसीद. इसमें दान पाने वाले का नाम, उसका PAN, उसका पता और दान किया गया अमाउंट उल्लिखित होना चाहिए।
-फॉर्म 58: दान पर 100 फीसदी क्लेम पाने के लिए फॉर्म 58 भरकर जमा करना होगा.
-ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर
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