नई दिल्लीः तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की तरफ से पोनमुडी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई।
बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पी. विसालक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को खारिज कर दिया था। सजा सुनाए जाने के साथ ही पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता चली गई और मंत्री पद भी खत्म हो गया । इसी के साथ अब डीएमके सरकार में पोनमुडी के मंत्रालय की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरएस. राजाकन्नप्पन को सौंपी गई है। राजभवन ने इसकी सूचना दी।
पत्नी को भी सजा
मद्रास हाईकोर्ट के जज जी. जयचंद्रन ने पोनमुडी की पत्नी पी विसालाक्षी को भी तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मंत्री की तरफ से वकील एनआर. एलांगो ने अदालत से अपील की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उन्हे 30 दिन का समय दिया है। इस अवधि के समाप्त होने पर उन्हें निचली अदालत के सामने पेश होना होगा।
बता दें कि मंत्री पोनमुडी पर आरोप है कि द्रमुक की शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। जो की उनकी आय से अधिक थी।
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