चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों को सजा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने के पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता […]
चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों को सजा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने के पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि दोनों आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में दोषी करार दिए गए थे.
आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब के पोनमुडी विधायक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं. इसके साथ ही पोनमुडी ने अपना मंत्री पद भी खो दिया है. अदालत का फैसला आने से पहले तक वे एमके स्टालिन सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे. अब यह विभाग सीएम स्टालिन ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरएस राजकन्नप्पन को दिया है.
मामले में फैसला जस्टिस जी जयचंद्रन ने सुनाया. गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद के पोनमुडी के वकील एनआर एलांगो ने अपील की थी कि मेरे मुवक्किल की सजा को 30 दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया जाए. जिससे वे सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकें. उनकी अपील को हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि निलंबन का वक्त पूरा होने के बाद दोनों को विल्लुपुरम में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा.