चेन्नई। तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरी के लिए तमिल पेपर पास करना जरूरी हो गया है। अब राज्य में सरकारी नौकरियों में उसे ही मौका मिलेगा जो तमिल भाषा को जानता होगा। तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को तमिल को अनिवार्य करने वाले एक बिल को मंजूरी मिल गई है। जिसके मुताबिक अब राज्य सरकार की नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा में तमिल पेपर को पास करना अनिवार्य होगा।
बता दें कि एमक स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने तमिलनाडु सरकारी सेवक अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया था। संशोधन के मुताबिक भले ही किसी उम्मीदवार ने नौकरी हासिल कर ली हो, उसे भी अब नौकरी मिलने के 2 साल के अंदर तमिल पेपर पास करना होगा।
तमिलनाडु सरकारी सेवा (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 21 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए उस समय तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसके राज्य की आधिकारिक भाषा यानि तमिल का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा।
गौरतलब है कि तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार और केंद्र के बीच तमिल बनाम हिंदी को लेकर टकराव का पुराना इतिहास रहा है। पिछले साल ही तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तमिल को केंद्र सरकार के कार्यालयों में आधिकारिक भाषा बनाने का अनुरोध किया था।
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