Surrogacy Regulation Bill in Rajya Sabha, Rajya Sabha me Surrogacy Bill: राज्य सभा में सरोगेसी को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है. राज्यसभा ने मंगलवार को वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने वाले सरोगेसी (विनियमन) विधेयक को उठाया. विधेयक में सरोगेट मां को कोई भी भुगतान करने से मना किया गया है, जिसमें मजदूरी में कमी भी शामिल है. मंत्री कहते हैं कि यह 'परोपकारी' और वाणिज्यिक सरोगेसी के बीच अंतर करता है.
नई दिल्ली. राज्यसभा ने मंगलवार को सरोगेसी (विनियमन) विधेयक को लिया, जो वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है और विवाहित, बांझ दंपतियों के लिए करीबी रिश्तेदारों द्वारा केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है. विधेयक में सरोगेट मां को कोई भी भुगतान करने से मना किया गया है, जिसमें मजदूरी में कमी भी शामिल है. जबकि चर्चाएं पूरी नहीं हो सकीं, कई वक्ताओं ने सरोगेसी के बदले परोपकारी सरोगेसी की जगह मांगी, एक जोड़े के लिए पांच साल से लेकर एक साल तक की वेटिंग पीरियड के बाद और मेडिकल कारणों में कमी के बाद सरोगेसी की अनुमति दी गई है.
कांग्रेस सांसद एमबी राजीव गौड़ा ने अन्य कारणों जैसे जल्दी रजोनिवृत्ति, बार-बार गर्भपात, गर्भाशय की समस्या आदि के बारे में बताया जो कि शिशु को मानसिक रूप से बांझपन के रूप में न समझे जाने के अलावा अक्षमता पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि केवल करीबी रिश्तेदारों को ही सरोगेट मदर बनाने की अनुमति देने से परिवार प्रणाली के भीतर महिलाओं के शोषण की संभावना बढ़ जाएगी. भाजपा सांसद सुरेश प्रभु ने सरोगेट की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पांच साल से इंतजार कर रहे दंपति के तर्क पर सवाल उठाया, खासकर ऐसे समय में जब लोग देर से शादी करते हैं.
सपा के रामगोपाल यादव, जो इस विधेयक की जांच करने वाली संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, ने कहा, इच्छुक माता-पिता को बच्चा मिलता है, डॉक्टर को पैसा मिलता है, यह केवल सरोगेट मां है, जो परोपकारी है, जिसे नौ महीने तक बिना किसी मुआवजे के अपने शरीर के अधीन रहना होगा. यही कारण है कि हमने सरोगेसी की भरपाई करने के लिए कहा था. इस नजदीकी रिश्तेदार क्लॉज के कारण सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी. यह संपत्ति विवादों को भी जन्म दे सकता है. हमने छह साल के लिए बीमा कवर देने के लिए कहा था. आपने इसे घटाकर 16 महीने कर दिया है.
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