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Delhi Water Crisis को लेकर हिमाचल, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली। Supreme Court On Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी के संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार। यानी 7 जून से हर रोज 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है। क्या बोला कोर्ट? अदालत […]

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Delhi Water Crisis को लेकर हिमाचल, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जानें क्या कहा?
  • June 6, 2024 1:03 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 months ago

नई दिल्ली। Supreme Court On Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी के संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार। यानी 7 जून से हर रोज 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है।

क्या बोला कोर्ट?

अदालत ने हरियाणा से कहा कि वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सोमवार यानी 10 जून, 2024 तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश

इससे पहले जस्टिस पी के मिश्रा तथा जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बात के लिए सहमत हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।

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